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छोटा जवाब
पीएफ कैसे निकालें: EPFO के मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें, क्लेम वाले सेक्शन में बैंक खाता वेरिफाई…
एक नज़र में
करीब 15 मिनट · मध्यम · सरकारी सेवाएं के लिए
मुख्य बात 1 / 5
EPFO के FAQ के अनुसार सदस्य फॉर्म 19, 10C और 31 बिना कंपनी के साइन के ऑनलाइन जमा कर सकता है, बशर्ते UAN एक्टिव हो और कम से कम बैंक खाते व आधार की…
मुख्य बात 2 / 5
EPFO की वेबसाइट के EPF Scheme पेज पर लिखा है कि पूरा PF रिटायरमेंट (58 साल), स्थायी विकलांगता या बेरोज़गारी (2 महीने बाद) पर निकाला जा सकता है, और…
मुख्य बात 3 / 5
मेन्यू के नाम पोर्टल के अपडेट के साथ थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन क्रम लगभग यही रहता है: लॉगिन, क्लेम, बैंक वेरिफिकेशन, फॉर्म चुनना और आधार OTP।
मुख्य बात 4 / 5
मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके क्लेम का स्टेटस देखें (आम तौर पर Track Claim Status विकल्प में), या UMANG ऐप में EPFO सेवाओं में देखें।
स्टेप 5 / 5
ब्राउज़र में unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface खोलें। EPFO की वेबसाइट पर Withdraw PF का Apply Now बटन भी यहीं ले जाता है।
काम की टिप
अगर पुरानी कंपनी ने Date of Exit नहीं डाली, तो EPFO की पुस्तिका के अनुसार आप खुद पोर्टल पर Manage → Mark Exit में PF खाता चुनकर तारीख और कारण भरें…
सावधान
EPFO के अलग-अलग पेज पर पुराने और नए नियम दोनों दिख रहे हैं। क्लेम भरते समय पोर्टल पर जो कारण, रकम की सीमा और शर्तें दिखें, वही आपके लिए मान्य हैं।
आप पूछ सकते हैं
क्या कंपनी के साइन के बिना PF निकाल सकते हैं? हां।
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