पीएफ कैसे निकालें (PF Withdrawal Online): UAN से घर बैठे क्लेम

नौकरी छोड़ी हो या बीमारी, शादी, पढ़ाई या घर के लिए पैसे चाहिए, PF निकालने के लिए अब ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जानिए UAN से ऑनलाइन PF क्लेम का पूरा तरीका।

Cover image: "Pf Withdrawal Online" (सरकारी सेवाएं guide)

किस पर लागूमध्यम15 मिनट

मुख्य बातें

  • नुसार सदस्य फॉर्म 19, 10C और 31 बिना कंपनी के साइन के ऑनलाइन जमा कर सकता है, बशर्ते UAN एक्टिव हो और कम से कम बैंक खाते व आधार की KYC कंपनी ने मंज़ूर कर दी हो।
  • EPFO की वेबसाइट के EPF Scheme पेज पर लिखा है कि पूरा PF रिटायरमेंट (58 साल), स्थायी विकलांगता या बेरोज़गारी (2 महीने बाद) पर निकाला जा सकता है, और घर, इलाज, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए आंशिक निकास…
  • पडेट के साथ थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन क्रम लगभग यही रहता है: लॉगिन, क्लेम, बैंक वेरिफिकेशन, फॉर्म चुनना और आधार OTP।
  • मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके क्लेम का स्टेटस देखें (आम तौर पर Track Claim Status विकल्प में), या UMANG ऐप में EPFO सेवाओं में देखें।

पीएफ कैसे निकालें: EPFO के मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें, क्लेम वाले सेक्शन में बैंक खाता वेरिफाई करें, ज़रूरत के हिसाब से फॉर्म (आंशिक निकासी के लिए 31, पूरा PF के लिए 19, पेंशन के लिए 10C) चुनें और आधार OTP से क्लेम जमा करें।

इसके लिए UAN एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए और बैंक खाता व आधार की KYC मंज़ूर होनी चाहिए। UMANG ऐप से भी क्लेम कर सकते हैं।

PF (प्रोविडेंट फंड) आपकी रिटायरमेंट की बचत है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसका कुछ हिस्सा या नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पैसा निकाला जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अब ज़्यादातर क्लेम घर बैठे ऑनलाइन होते हैं और कंपनी से फॉर्म पर साइन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस गाइड में जानिए पीएफ कैसे निकालें, कौन सा फॉर्म कब भरें और क्लेम अटक जाए तो क्या करें। जानकारी EPFO और PIB के आधिकारिक पेजों से है, अक्टूबर 2026 तक।

निकालने से पहले बैलेंस देख लें। तरीका हमारी पीएफ बैलेंस चेक गाइड में है।

ऑनलाइन क्लेम से पहले ये शर्तें पूरी करें

EPFO के FAQ के अनुसार सदस्य फॉर्म 19, 10C और 31 बिना कंपनी के साइन के ऑनलाइन जमा कर सकता है, बशर्ते UAN एक्टिव हो और कम से कम बैंक खाते व आधार की KYC कंपनी ने मंज़ूर कर दी हो। यह चेकलिस्ट पहले पूरी कर लें:

  • UAN एक्टिव हो और पोर्टल का पासवर्ड याद हो
  • UAN से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके आधार से भी जुड़ा हो, क्योंकि EPFO की पुस्तिका के अनुसार क्लेम के समय OTP आधार से जुड़े मोबाइल पर ही आता है
  • बैंक खाता (IFSC के साथ) UAN में जुड़ा हो और कंपनी ने उसे मंज़ूर किया हो
  • PAN जुड़ा हो, EPFO के अनुसार इससे निकासी पर टैक्स का फायदा मिलता है
  • पूरा PF निकालना है तो पोर्टल पर नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) दर्ज हो

अगर पुरानी कंपनी ने Date of Exit नहीं डाली, तो EPFO की पुस्तिका के अनुसार आप खुद पोर्टल पर Manage → Mark Exit में PF खाता चुनकर तारीख और कारण भरें और आधार OTP से अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आधार से नहीं जुड़ा तो पहले आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं।

कौन सा फॉर्म कब भरें

फॉर्मकिसके लिएकब चुनें
Form 31PF से आंशिक निकासी (एडवांस)नौकरी चल रही है और बीमारी, पढ़ाई, शादी, घर या किसी खास ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए
Form 19PF का पूरा पैसा (फाइनल सेटलमेंट)नौकरी छोड़ दी है और तय समय बीत चुका है, या रिटायरमेंट
Form 10Cपेंशन खाते (EPS) की रकम निकालनापेंशन के लिए 10 साल की सेवा पूरी नहीं हुई और नौकरी छोड़ दी
Form 10Dमासिक पेंशनपेंशन की उम्र और शर्तें पूरी होने पर

नौकरी बदली है, छोड़ी नहीं? तो PF निकालने की बजाय उसे नई कंपनी वाले खाते में ट्रांसफर करना बेहतर है। EPFO के FAQ के अनुसार ट्रांसफर का क्लेम भी मेंबर पोर्टल से ऑनलाइन होता है।

PF निकासी के नियम: अक्टूबर 2026 तक क्या जानें

EPFO की वेबसाइट के EPF Scheme पेज पर लिखा है कि पूरा PF रिटायरमेंट (58 साल), स्थायी विकलांगता या बेरोज़गारी (2 महीने बाद) पर निकाला जा सकता है, और घर, इलाज, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए आंशिक निकासी होती है।

अक्टूबर 2025 में EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने निकासी के नियम आसान करने का फैसला लिया। PIB की प्रेस रिलीज़ के अनुसार:

  • आंशिक निकासी के 13 अलग-अलग नियमों को मिलाकर 3 श्रेणियां बनाई गईं: ज़रूरी ज़रूरतें (बीमारी, पढ़ाई, शादी), घर की ज़रूरत और खास परिस्थितियां।
  • सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा 12 महीने की गई, और कर्मचारी व कंपनी, दोनों के हिस्से से निकासी की बात कही गई।
  • खाते में जमा योगदान का 25% हमेशा न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखना होगा।
  • समय से पहले पूरा PF निकालने (फाइनल सेटलमेंट) की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि 36 महीने करने का फैसला हुआ।
  • PIB की एक दूसरी रिलीज़ के अनुसार बेरोज़गार होने पर 75% PF तुरंत और बाकी 25% एक साल बाद निकाला जा सकता है।

EPFO के अलग-अलग पेज पर पुराने और नए नियम दोनों दिख रहे हैं। क्लेम भरते समय पोर्टल पर जो कारण, रकम की सीमा और शर्तें दिखें, वही आपके लिए मान्य हैं। किसी एजेंट या सोशल मीडिया पोस्ट की बात पर भरोसा न करें।

पीएफ कैसे निकालें: मेंबर पोर्टल से ऑनलाइन क्लेम के स्टेप

  1. ब्राउज़र में unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface खोलें। EPFO की वेबसाइट पर Withdraw PF का Apply Now बटन भी यहीं ले जाता है।
  2. UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें। पासवर्ड भूल गए हों तो Forgot Password से रीसेट करें।
  3. ऊपर मेन्यू में Online Services में जाकर क्लेम वाला विकल्प (आम तौर पर Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)) चुनें।
  4. स्क्रीन पर आपकी जानकारी दिखेगी। बैंक खाते के आखिरी अंक डालकर Verify करें और शर्तें मान लें।
  5. Proceed For Online Claim पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन में चुनें कि आप क्या चाहते हैं: PF एडवांस (Form 31), पूरा PF (Form 19) या पेंशन निकासी (Form 10C)।
  6. आंशिक निकासी में कारण और रकम चुनें, अपना पता भरें। अगर पोर्टल चेक या पासबुक की फोटो मांगे तो साफ फोटो अपलोड करें।
  7. आधार से जुड़े मोबाइल पर आया OTP डालकर क्लेम जमा करें। क्लेम का रेफरेंस नंबर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।

मेन्यू के नाम पोर्टल के अपडेट के साथ थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन क्रम लगभग यही रहता है: लॉगिन, क्लेम, बैंक वेरिफिकेशन, फॉर्म चुनना और आधार OTP।

UMANG ऐप से क्लेम

EPFO की वेबसाइट के अनुसार UMANG ऐप से EPFO के क्लेम कहीं से भी किए और ट्रैक किए जा सकते हैं। Play Store या App Store से UMANG इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, EPFO सर्च करें और क्लेम वाली सेवा चुनें। आगे UAN और आधार OTP से वही प्रक्रिया होती है।

क्लेम का स्टेटस और देरी होने पर क्या करें

  • मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके क्लेम का स्टेटस देखें (आम तौर पर Track Claim Status विकल्प में), या UMANG ऐप में EPFO सेवाओं में देखें।
  • पैसा आने की पुष्टि के लिए अपना बैंक खाता देखें। तरीका हमारी बैंक बैलेंस चेक गाइड में है।
  • EPFO के FAQ के अनुसार अगर PF का पैसा 20 दिन में सेटल नहीं हुआ, तो epfigms.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
  • EPFO की टोल-फ्री हेल्पलाइन 14470 है (epfo.gov.in के Contact Us पेज के अनुसार)।
  • क्लेम रिजेक्ट हुआ हो तो SMS या पोर्टल पर कारण पढ़ें, आम वजहें हैं: बैंक खाते में गलती, नाम या जन्मतिथि का मेल न खाना, या धुंधली चेक फोटो। गलती ठीक करके दोबारा क्लेम करें।

EPFO के मेंबर पोर्टल पर साफ लिखा है कि EPFO कभी फोन पर आधार, PAN या बैंक की जानकारी नहीं मांगता। “PF तुरंत निकलवा देंगे” कहकर फीस, OTP या पासवर्ड मांगने वालों से दूर रहें, और गूगल पर दिखे फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल न करें। ऐसे स्कैम के बारे में फर्जी कस्टमर केयर नंबर स्कैम गाइड पढ़ें।

सरकारी सेवाओं से जुड़ी और गाइड हमारे सरकारी सेवा सेक्शन में हैं।

FAQ

क्या कंपनी के साइन के बिना PF निकाल सकते हैं?

हां। EPFO के FAQ के अनुसार UAN एक्टिव हो और बैंक व आधार की KYC मंज़ूर हो, तो फॉर्म 19, 10C और 31 बिना कंपनी के साइन के ऑनलाइन जमा हो सकते हैं।

नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पूरा PF निकाल सकते हैं?

EPFO की वेबसाइट पर अभी 2 महीने की बात लिखी है, जबकि अक्टूबर 2025 में CBT ने इसे 12 महीने करने और बेरोज़गारी में 75% तुरंत निकालने का फैसला लिया। क्लेम करते समय पोर्टल पर दिखने वाले नियम ही मान्य होंगे।

मोबाइल नंबर आधार से नहीं जुड़ा तो क्या ऑनलाइन क्लेम होगा?

नहीं। EPFO की पुस्तिका के अनुसार ऑनलाइन क्लेम का OTP आधार से जुड़े मोबाइल पर ही आता है। पहले आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाएं।

PF का पैसा कितने दिन में आता है?

EPFO के FAQ में लिखा है कि 20 दिन में सेटलमेंट न हो तो EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत करें। कई आंशिक क्लेम इससे जल्दी भी सेटल हो जाते हैं।

PF निकालने पर टैक्स लगता है?

यह आपकी कुल सेवा अवधि और PAN जुड़ा होने पर निर्भर करता है। EPFO के अनुसार PAN जोड़ने से निकासी पर टैक्स का फायदा मिलता है। अपनी स्थिति के लिए टैक्स सलाहकार से पूछें।

Sources

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लेखक

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