पैन आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें, 2 मिनट में (PAN Aadhaar Link Status)

इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर सिर्फ PAN और आधार नंबर डालकर पता करें कि दोनों लिंक हैं या नहीं। लिंक न हों तो फीस भरने से लेकर रिक्वेस्ट भेजने तक पूरा तरीका यहां है।

Cover image: "Pan Aadhaar Link Status" (सरकारी सेवाएं guide)

किस पर लागूकठिन25 मिनट

मुख्य बातें

  • पना आधार नंबर PAN से जोड़ना ज़रूरी है।
  • गर आप ITR भरने के लिए पहले से ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो लॉगिन के बाद भी स्टेटस देख सकते हैं:
  • स्टेटस देखने के बाद आम तौर पर तीन में से एक स्थिति होती है।
  • लिंक करने के दो हिस्से हैं: पहले फीस भरना, फिर लिंक की रिक्वेस्ट भेजना।
  • लग होते हैं।

पैन आधार लिंक स्टेटस चेक करने के लिए incometax.gov.in खोलें, Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें, अपना PAN और आधार नंबर डालें और View Link Aadhaar Status दबाएं। इसके लिए लॉगिन की ज़रूरत नहीं है।

अगर लिंक नहीं है, तो पहले ₹1,000 की फीस e-Pay Tax से भरनी होगी, फिर 4–5 कामकाजी दिन बाद Link Aadhaar से रिक्वेस्ट भेजनी होगी (नियम अक्टूबर 2026 तक के)।

बैंक खाता खोलना हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो या इनकम टैक्स रिफंड चाहिए, हर जगह PAN चालू होना ज़रूरी है। और PAN तभी ठीक से काम करता है जब वह आधार से जुड़ा हो। इसलिए बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनका पैन आधार लिंक स्टेटस क्या है। अच्छी बात यह है कि यह काम मोबाइल पर दो मिनट में हो जाता है, और इसके लिए किसी एजेंट या ऐप की ज़रूरत नहीं।

इस गाइड में हम इनकम टैक्स विभाग के अपने ई-फाइलिंग पोर्टल का तरीका बताएंगे: बिना लॉगिन स्टेटस देखना, लॉगिन करके देखना, स्टेटस का मतलब समझना और लिंक न हो तो उसे जोड़ना। सारी जानकारी विभाग की यूज़र मैनुअल और FAQ से ली गई है।

पैन आधार लिंक स्टेटस किसे चेक करना चाहिए?

इनकम टैक्स विभाग के FAQ के मुताबिक, जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक PAN मिल चुका था और जो आधार लेने के योग्य है, उसे अपना आधार नंबर PAN से जोड़ना ज़रूरी है। इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। जिन लोगों ने तब तक लिंक नहीं किया, उनका PAN “inoperative” यानी निष्क्रिय हो गया।

कुछ लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता। FAQ में ये श्रेणियां दी गई हैं:

  • असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय में रहने वाले लोग
  • इनकम टैक्स कानून के हिसाब से अनिवासी (non-resident) व्यक्ति
  • पिछले साल में किसी भी समय 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग
  • जो भारत के नागरिक नहीं हैं

अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में हैं और फिर भी अपनी मर्ज़ी से लिंक करना चाहते हैं, तो विभाग के अनुसार आपको भी तय फीस भरनी होगी। बाकी सभी लोगों को एक बार अपना स्टेटस ज़रूर देख लेना चाहिए, खासकर अगर आपको याद नहीं कि आपने कभी लिंक किया था या नहीं।

बिना लॉगिन पैन आधार लिंक स्टेटस कैसे देखें

यह सबसे आसान तरीका है। आपको सिर्फ अपना PAN और आधार नंबर चाहिए। पोर्टल पर अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है।

  1. मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में incometax.gov.in खोलें। पता ध्यान से देखें, ताकि आप किसी नकली वेबसाइट पर न पहुंचें।
  2. होम पेज पर Quick Links वाला हिस्सा ढूंढें। मोबाइल पर यह मेन्यू या नीचे स्क्रॉल करने पर मिलता है।
  3. Link Aadhaar Status पर टैप करें।
  4. अपना 10 अंकों का PAN और 12 अंकों का आधार नंबर डालें।
  5. View Link Aadhaar Status पर टैप करें। स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिख जाएगा।

PAN के अक्षर बड़े (capital) लिखें और आधार नंबर में बीच में स्पेस न डालें। गलत नंबर डालने पर गलत नतीजा या एरर दिख सकता है।

लॉगिन करके स्टेटस कैसे देखें

अगर आप ITR भरने के लिए पहले से ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो लॉगिन के बाद भी स्टेटस देख सकते हैं:

  1. पोर्टल पर अपने PAN (यूज़र ID) और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. Dashboard पर Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
  3. या फिर My Profile → Link Aadhaar Status पर जाएं।

यूज़र मैनुअल के अनुसार, अगर आधार पहले से लिंक है तो यहां आपका आधार नंबर दिखेगा। अगर लिंक नहीं है, तो Link Aadhaar का विकल्प दिखेगा, जिससे आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

स्टेटस का मतलब क्या है?

स्टेटस देखने के बाद आम तौर पर तीन में से एक स्थिति होती है। हर स्थिति में क्या करना है, नीचे दिया है:

आपको क्या दिखामतलबअब क्या करें
PAN दिए गए आधार से पहले से लिंक हैसब ठीक हैकुछ करने की ज़रूरत नहीं। स्क्रीनशॉट रख लें।
लिंकिंग रिक्वेस्ट UIDAI के पास वैलिडेशन के लिए हैरिक्वेस्ट जा चुकी है, जांच बाकी हैकुछ दिन बाद फिर से स्टेटस चेक करें।
PAN आधार से लिंक नहीं हैलिंकिंग नहीं हुई या फेल हो गईफीस भरें और Link Aadhaar से नई रिक्वेस्ट भेजें।

अगर आपका आधार किसी दूसरे PAN से जुड़ा है, या आपका PAN किसी दूसरे आधार से, तो पोर्टल पर इसे खुद नहीं बदला जा सकता। विभाग के अनुसार इसके लिए अपने Jurisdictional AO (आयकर अधिकारी) से संपर्क करना होगा। पोर्टल पर Know Your AO से अपने AO की जानकारी मिल जाती है।

लिंक नहीं है तो PAN को आधार से कैसे जोड़ें

लिंक करने के दो हिस्से हैं: पहले फीस भरना, फिर लिंक की रिक्वेस्ट भेजना। विभाग के FAQ के अनुसार, निष्क्रिय PAN को चालू कराने के लिए आधार बताने पर ₹1,000 की फीस लगती है (अक्टूबर 2026 तक)।

पहला हिस्सा: e-Pay Tax से फीस भरें

  1. incometax.gov.in के होम पेज पर Quick Links में Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  2. PAN और आधार नंबर डालें, फिर Continue to Pay Through e-Pay Tax चुनें।
  3. PAN दोबारा डालकर कन्फर्म करें और कोई भी मोबाइल नंबर डालें। उस पर आए OTP से वेरिफ़ाई करें।
  4. e-Pay Tax पेज पर Income Tax टाइल में Proceed पर क्लिक करें।
  5. सही Assessment Year चुनें और Type of Payment में Other Receipts (500) चुनकर Continue करें।
  6. रकम अपने आप भरी हुई आएगी। Continue करें, चालान बनेगा, फिर नेट बैंकिंग या दिए गए दूसरे तरीके से पेमेंट करें।

फीस सिर्फ इनकम टैक्स पोर्टल के e-Pay Tax या उससे जुड़े बैंक पेज पर भरें। कोई कॉल, SMS या WhatsApp लिंक भेजकर “PAN बंद होने वाला है, अभी पेमेंट करें” कहे, तो वह ठगी हो सकती है। ऐसे कॉल के बारे में हमारी फ्रॉड कॉल शिकायत गाइड पढ़ें।

दूसरा हिस्सा: Link Aadhaar रिक्वेस्ट भेजें

पेमेंट के बाद विभाग 4–5 कामकाजी दिन इंतज़ार करने को कहता है, ताकि पेमेंट पोर्टल पर दिखने लगे। उसके बाद:

  1. होम पेज पर Quick Links में फिर से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  2. PAN और आधार डालकर Validate दबाएं। पेमेंट मिल जाने पर “Your payment details are verified” जैसा मैसेज आएगा। Continue करें।
  3. आधार के मुताबिक नाम और मोबाइल नंबर जैसी ज़रूरी जानकारी भरें और Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  4. मोबाइल पर आया 6 अंकों का OTP डालकर Validate करें।
  5. रिक्वेस्ट जमा हो जाएगी। कुछ दिन बाद ऊपर बताए तरीके से पैन आधार लिंक स्टेटस फिर देखें।

अगर Validate दबाने पर “Payments details not found” आए, तो इसका मतलब है कि पेमेंट अभी पोर्टल तक नहीं पहुंचा या भरा ही नहीं गया। अगर आपने हाल में पेमेंट किया है, तो कुछ दिन और रुकें।

नाम या जन्मतिथि मेल न खाए तो क्या करें

लिंकिंग अक्सर इसलिए फेल होती है क्योंकि PAN और आधार में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या जेंडर अलग होते हैं। विभाग का FAQ कहता है कि पहले दोनों में से किसी एक दस्तावेज़ में जानकारी ठीक कराएं, ताकि दोनों मेल खाएं।

  • PAN में सुधार: Protean (पहले NSDL) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट से। नया PAN कार्ड मिलने पर उसे PAN कार्ड डाउनलोड वाले तरीके से ई-PAN के रूप में भी ले सकते हैं।
  • आधार में सुधार: नाम और जन्मतिथि आधार केंद्र पर बदलते हैं, जबकि पता ऑनलाइन भी बदल सकता है। मोबाइल नंबर बदलना हो तो आधार मोबाइल नंबर अपडेट गाइड देखें।
  • फिर भी फेल हो: FAQ के अनुसार Protean या UTIITSL के खास केंद्रों पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। साथ में PAN, आधार और ₹1,000 फीस वाले चालान की कॉपी ले जाएं। वहां का अलग शुल्क केंद्र पर बताया जाता है।

PAN निष्क्रिय रहने के नुकसान

विभाग के FAQ के अनुसार, निष्क्रिय PAN पर ये असर होते हैं, और ये तब तक रहते हैं जब तक PAN फिर से चालू न हो:

  • इनकम टैक्स का बकाया रिफंड नहीं मिलेगा
  • उस रिफंड पर निष्क्रियता के समय का ब्याज नहीं मिलेगा
  • आपकी आमदनी से TDS ऊंची दर पर कटेगा
  • जहां TCS लगता है, वहां भी ऊंची दर पर वसूला जाएगा

इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं, FD पर ब्याज लेते हैं या रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो देर न करें। ज़्यादा जानकारी के लिए विभाग ने अपने FAQ में CBDT का सर्कुलर नंबर 03/2023 (28 मार्च 2023) बताया है।

काम की बातें

  • स्टेटस चेक करना पूरी तरह मुफ्त है। इसके लिए किसी को पैसे न दें।
  • सिर्फ incometax.gov.in पर ही PAN और आधार डालें। “PAN आधार लिंक चेकर” जैसे अनजान ऐप या वेबसाइट से बचें।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल की मदद के लिए विभाग का हेल्पडेस्क नंबर 1800 103 0025 पोर्टल के ऊपर दिया रहता है।
  • आधार की कॉपी चाहिए तो आधार कार्ड डाउनलोड करें, और नया PAN बनवाना हो तो PAN कार्ड ऑनलाइन अप्लाई गाइड देखें।

सरकारी कामों से जुड़ी और गाइड के लिए हमारा सरकारी सेवा सेक्शन देखें।

FAQ

पैन आधार लिंक स्टेटस चेक करने के लिए लॉगिन ज़रूरी है?

नहीं। incometax.gov.in के Quick Links में Link Aadhaar Status पर जाकर सिर्फ PAN और आधार नंबर से स्टेटस दिख जाता है।

PAN को आधार से लिंक करने की फीस कितनी है?

इनकम टैक्स विभाग के FAQ के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक निष्क्रिय PAN को चालू कराने के लिए ₹1,000 फीस लगती है, जो e-Pay Tax से “Other Receipts (500)” में भरी जाती है।

फीस भरने के बाद तुरंत लिंक क्यों नहीं हो रहा?

पेमेंट पोर्टल पर दिखने में 4–5 कामकाजी दिन लग सकते हैं। उसके बाद ही Link Aadhaar रिक्वेस्ट भेजें।

स्टेटस में रिक्वेस्ट UIDAI के पास पेंडिंग दिखे तो?

इसका मतलब है कि आधार की ओर से जांच चल रही है। कुछ दिन बाद फिर से स्टेटस देखें।

मेरा आधार किसी और के PAN से लिंक दिख रहा है, क्या करूं?

इसे ऑनलाइन नहीं बदला जा सकता। अपने Jurisdictional AO से संपर्क करें। पोर्टल के Know Your AO से उनकी जानकारी मिल जाएगी।

Sources

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लेखक

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