गलत यूपीआई ट्रांसफर होने पर तुरंत अपने UPI ऐप में उस ट्रांजैक्शन पर जाकर शिकायत दर्ज करें और कारण में Incorrectly transferred to another account (गलत अकाउंट में ट्रांसफर) चुनें। साथ ही अपने बैंक की कस्टमर केयर को कॉल करके और ब्रांच में लिखकर पैसे वापस दिलाने की रिक्वेस्ट दें।
NPCI के अनुसार UPI पेमेंट अपने-आप उलटा नहीं होता और NPCI खुद पैसा वापस नहीं कर सकता। आपका बैंक पाने वाले के बैंक से संपर्क करता है, और आम तौर पर पैसा तभी लौटता है जब पाने वाला व्यक्ति सहमत हो। इसलिए जितनी जल्दी शिकायत, उतनी अच्छी संभावना।
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जल्दी में एक अंक गलत टाइप हो गया, पुराने कॉन्टैक्ट पर पैसे चले गए या मिलती-जुलती UPI ID चुन ली, और पैसा किसी अनजान खाते में पहुंच गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। यह फ्रॉड नहीं, बल्कि आपकी अपनी गलती से हुआ ट्रांसफर है, इसलिए इसका रास्ता भी अलग है।
यह गाइड NPCI के MyUPI पोर्टल के FAQ और RBI के Ombudsman FAQ देखकर लिखी गई है (अक्टूबर 2026 तक)। इसमें ईमानदारी से बताया गया है कि गलत यूपीआई ट्रांसफर का पैसा कब लौट सकता है, कब नहीं, और आपको किस क्रम में क्या करना है।
पहले पहचानें: आपका मामला कौन सा है
| क्या हुआ | किस तरह का मामला | कहां जाएं |
|---|---|---|
| पैसा कटा, पर ट्रांजैक्शन फेल या पेंडिंग दिख रहा है | फेल ट्रांजैक्शन | UPI पेमेंट फेल रिफंड गाइड |
| आपने खुद गलत नंबर या गलत UPI ID पर पैसे भेज दिए | गलत यूपीआई ट्रांसफर | यही गाइड |
| किसी ने धोखे से PIN डलवाया, लिंक या कॉल से पैसे गए | फ्रॉड | तुरंत 1930 और ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत |
गलत यूपीआई ट्रांसफर के बाद पहले घंटे में क्या करें
- ट्रांजैक्शन की डिटेल सेव करें। UPI ऐप की हिस्ट्री में उस पेमेंट को खोलें और स्क्रीनशॉट लें। 12 अंकों का UTR / Transaction ID, तारीख, समय, रकम और पाने वाले की UPI ID या नंबर नोट करें।
- UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें। उसी ट्रांजैक्शन पर Help, Raise dispute या UPI HELP जैसा विकल्प चुनें और कारण में गलत अकाउंट में ट्रांसफर वाला विकल्प चुनें। ऐप हर कंपनी में थोड़ा अलग दिखता है।
- बैंक की कस्टमर केयर पर कॉल करें। अपने बैंक का नंबर सिर्फ पासबुक, डेबिट कार्ड के पीछे या बैंक के आधिकारिक ऐप में देखें। NPCI भी यही सलाह देता है कि तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें।
- ब्रांच में लिखित आवेदन दें। अपनी होम ब्रांच में एक सादा आवेदन दें जिसमें UTR, तारीख, रकम, पाने वाले की UPI ID और “गलती से ट्रांसफर, कृपया वापसी में मदद करें” लिखा हो। रिसीविंग कॉपी पर मुहर लगवा लें।
- अगर पाने वाला पहचान में आता है (जैसे किसी जान-पहचान वाले का पुराना नंबर), तो शांति से उससे बात करें और उसी UPI ID पर पैसे लौटाने को कहें।
- शिकायत नंबर संभालकर रखें। ऐप, बैंक और पोर्टल, हर जगह से मिला रेफरेंस नंबर एक जगह लिख लें।
NPCI के MyUPI पोर्टल पर शिकायत
अगर आपके UPI ऐप में शिकायत का विकल्प न मिले या जवाब न आए, तो NPCI का MyUPI पोर्टल upihelp.npci.org.in इस्तेमाल करें। NPCI के FAQ के अनुसार:
- पोर्टल पर बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें, Security Verification पूरा करें, शर्तें स्वीकार करें और Continue दबाकर आगे की पुष्टि करें।
- Get In Touch चुनें, ट्रांजैक्शन टाइप में Person-to-Person चुनें, फिर Transaction ID और बैंक का नाम डालें।
- समस्या में गलत अकाउंट में ट्रांसफर वाला विकल्प चुनें और शिकायत जमा करें। इसके लिए 12 अंकों का UTR, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपकी UPI ID (VPA) और ट्रांजैक्शन की तारीख ज़रूरी हैं।
- आपको एक CRN (Complaint Reference Number) मिलेगा। इसी से Track Complaint में स्टेटस देखें।
NPCI के FAQ के मुताबिक ज़्यादातर शिकायतें 3 से 7 कामकाजी दिनों में निपटती हैं, जो दोनों बैंकों के जवाब पर निर्भर है। स्टेटस Closed होने का मतलब है कि बैंक ने या तो पैसा लौटा दिया या मना करने की वजह बता दी। बंद टिकट दोबारा नहीं खुलता।
पैसा कब वापस आता है और कब नहीं: सच्चाई
- UPI पेमेंट उलटा नहीं होता। NPCI साफ कहता है कि UPI ट्रांजैक्शन irreversible हैं और गलत नंबर डालने की ज़िम्मेदारी भेजने वाले की होती है।
- NPCI सीधे पैसा नहीं लौटा सकता। वापसी पाने वाले का बैंक करता है, आपके बैंक की रिक्वेस्ट पर।
- पाने वाले की सहमति अहम है। आम तौर पर बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करके पैसा लौटाने को कहता है। अगर वह मान जाए या खाते में पैसा पड़ा हो और वह सहयोग करे, तो वापसी हो जाती है।
- गारंटी नहीं है। खाता बंद हो, पैसा निकल चुका हो या व्यक्ति मना कर दे, तो वापसी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में अपने इलाके के पुलिस स्टेशन या किसी वकील से आगे की सलाह ले सकते हैं।
बैंक जवाब न दे तो: RBI Ombudsman
RBI के नियम के अनुसार पहले अपने बैंक में शिकायत करनी होती है। अगर बैंक 30 दिन में जवाब न दे या जवाब से आप संतुष्ट न हों, तो RBI की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर Ombudsman को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। RBI का टोल-फ्री नंबर 14448 है और शिकायत की कोई फीस नहीं लगती (अक्टूबर 2026 तक)। ध्यान रखें, Ombudsman बैंक की सेवा में कमी की जांच करता है, वह पाने वाले व्यक्ति से ज़बरदस्ती पैसा नहीं निकलवा सकता।
“हम आपका पैसा तुरंत वापस दिला देंगे” कहने वाले एजेंट, यूट्यूब कमेंट या सोशल मीडिया पेज से दूर रहें। असली शिकायत सिर्फ आपके UPI ऐप, बैंक, upihelp.npci.org.in और cms.rbi.org.in पर होती है, और कहीं कोई फीस नहीं लगती।
उल्टा स्कैम: “गलती से आपके खाते में पैसे भेज दिए”
कई ठग गलत यूपीआई ट्रांसफर का बहाना उल्टा इस्तेमाल करते हैं। आपको फोन आता है कि “गलती से आपके खाते में ₹5,000 चले गए, लौटा दीजिए”, साथ में एक नकली SMS भी आता है। असल में आपके खाते में कुछ नहीं आया होता।
- पैसा आया है या नहीं, यह सिर्फ अपने बैंक ऐप या पासबुक में देखें, SMS या स्क्रीनशॉट पर भरोसा न करें।
- पैसा लौटाने के लिए कोई QR स्कैन करने, “collect request” मंज़ूर करने या PIN डालने को कहे तो रुक जाएं। पैसे पाने के लिए कभी UPI PIN नहीं डालना पड़ता। ऐसे जाल के बारे में क्यूआर कोड स्कैम गाइड पढ़ें।
- सच में किसी अनजान का पैसा आया है, तो उसे किसी दूसरे नंबर पर न भेजें। अपने बैंक को बताएं और बैंक के ज़रिए ही लौटाएं।
आगे से गलत ट्रांसफर कैसे रोकें
- PIN डालने से पहले स्क्रीन पर दिख रहा पाने वाले का नाम ज़रूर पढ़ें
- नए व्यक्ति को बड़ी रकम भेजने से पहले ₹1 भेजकर पुष्टि कर लें
- दुकान पर पेमेंट के लिए नंबर टाइप करने के बजाय दुकान का QR स्कैन करें
- बार-बार पैसे भेजने वाले लोगों को ऐप में सेव करके रखें
- जल्दबाज़ी या चलते-फिरते बड़ी रकम न भेजें
UPI की बुनियादी बातें समझनी हों तो यूपीआई क्या है पढ़ें। बैंकिंग और UPI की और गाइड हमारे बैंकिंग सेक्शन में हैं।
FAQ
गलत यूपीआई ट्रांसफर का पैसा वापस आता है?
आ सकता है, पर गारंटी नहीं। आपका बैंक पाने वाले के बैंक से संपर्क करता है, और आम तौर पर पाने वाले की सहमति से पैसा लौटता है। तुरंत शिकायत करने से संभावना बढ़ती है।
गलत ट्रांसफर की शिकायत कहां करें?
पहले अपने UPI ऐप में उस ट्रांजैक्शन पर, फिर अपने बैंक की कस्टमर केयर और ब्रांच में। जवाब न मिले तो NPCI के upihelp.npci.org.in पोर्टल पर और 30 दिन बाद भी हल न हो तो RBI के cms.rbi.org.in पर।
क्या NPCI गलत ट्रांजैक्शन रिवर्स कर सकता है?
नहीं। NPCI के अनुसार वह सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है और पैसे तक उसकी पहुंच नहीं है। वापसी पाने वाले का बैंक आपके बैंक की रिक्वेस्ट पर करता है।
शिकायत का हल कितने दिन में होता है?
NPCI के FAQ के अनुसार ज़्यादातर UPI शिकायतें 3 से 7 कामकाजी दिनों में निपट जाती हैं, लेकिन गलत ट्रांसफर में पाने वाले के जवाब की वजह से ज़्यादा समय लग सकता है।
क्या गलत ट्रांसफर के लिए 1930 पर कॉल करें?
1930 साइबर फ्रॉड के लिए है। अगर आपने खुद गलती से पैसे भेजे हैं, तो बैंक और UPI ऐप में शिकायत करें। अगर किसी ने धोखे से पैसे भिजवाए हैं, तब 1930 पर तुरंत कॉल करें।









