वोटर आईडी अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए चुनाव आयोग का पोर्टल voters.eci.gov.in या आयोग का ECINET ऐप खोलें, मोबाइल नंबर से OTP डालकर अकाउंट बनाएं और Form 6 (नए वोटर का रजिस्ट्रेशन) भरें। इसमें फोटो, उम्र का सबूत और पते का सबूत अपलोड करना होता है।
फॉर्म जमा होने पर रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे स्टेटस देख सकते हैं। BLO की जांच के बाद नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है और वोटर कार्ड (EPIC) स्पीड पोस्ट से घर पर मुफ्त आता है। आवेदन की कोई फीस नहीं है।
ध्यान दें: HindiTribe एक स्वतंत्र वेबसाइट है। हम किसी सरकारी विभाग, बैंक, UIDAI या NPCI से जुड़े नहीं हैं। आवेदन, भुगतान और लॉग-इन हमेशा आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर ही करें।
वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, और नया नाम जुड़वाने का फॉर्म है फॉर्म 6। पहले यह काम BLO या दफ्तर के ज़रिए होता था, अब आप फोन से खुद कर सकते हैं। इस गाइड में चुनाव आयोग के फॉर्म 6, उसकी गाइडलाइन और आयोग की प्रेस रिलीज़ देखकर पूरा तरीका बताया गया है (अक्टूबर 2026 तक)।
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ध्यान दें: यह तरीका सिर्फ उनके लिए है जिनका नाम अभी किसी भी वोटर लिस्ट में नहीं है। अगर नाम पहले से है और आपको पता बदलना है, नाम या फोटो सुधारना है, तो फॉर्म 8 भरना होता है, जिसकी पूरी जानकारी वोटर आईडी करेक्शन ऑनलाइन गाइड में है।
कौन अप्लाई कर सकता है: उम्र और शर्तें
- आप भारत के नागरिक हों।
- आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हो। चुनाव आयोग के अनुसार साल में चार तारीखें (क्वालिफाइंग डेट) हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इनमें से किसी तारीख तक 18 के होने वाले युवा 17 साल की उम्र से ही एडवांस में आवेदन कर सकते हैं।
- आप उसी पते पर सामान्य रूप से रहते हों जहां के लिए आवेदन कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए बाहर रहने वाले छात्र माता-पिता के पते पर या हॉस्टल के पते पर, किसी एक जगह आवेदन कर सकते हैं।
- आपका नाम पहले से किसी विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट में न हो। दो जगह नाम रखना गलत है।
फॉर्म 6 के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ और फोटो
फॉर्म 6 में इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आवेदन शुरू करने से पहले इन्हें फोन में फोटो या PDF के रूप में तैयार रखें:
| क्या | कौन सा दस्तावेज़ चलेगा (कोई एक) |
|---|---|
| उम्र का सबूत | नगर निकाय या जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार का जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट (अगर उसमें जन्मतिथि हो), भारतीय पासपोर्ट |
| पते का सबूत | उस पते का पानी, बिजली या गैस का बिल (कम से कम 1 साल का), आधार, बैंक या डाकघर की चालू पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, ज़मीन के राजस्व रिकॉर्ड, किरायेदार हैं तो रजिस्टर्ड किरायानामा, अपना घर है तो रजिस्टर्ड बैनामा |
| फोटो | हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (4.5 cm × 3.5 cm), सफेद बैकग्राउंड, आंखें खुली और पूरा चेहरा साफ |
पते का सबूत आपके नाम पर न हो तो माता-पिता या पति/पत्नी के नाम का भी चल सकता है। फोटो के लिए दुकान जाने की ज़रूरत नहीं: हमारे पासपोर्ट साइज फोटो मेकर में फोन की साफ फोटो चुनें, चेहरा फ्रेम में सेट करें और फोटो बनाएं दबाएं। अगर पोर्टल फोटो को बहुत बड़ा बताकर अपलोड न होने दे, तो फोटो का साइज KB में कम करने वाले टूल में पोर्टल पर लिखी सीमा भरकर फाइल छोटी कर लें।
आधार नंबर देना वैकल्पिक है। फॉर्म में यह विकल्प है कि आधार नहीं है तो वह बता दें। चुनाव आयोग के अनुसार आधार न देने की वजह से किसी का आवेदन नामंज़ूर नहीं किया जाएगा।
वोटर आईडी अप्लाई ऑनलाइन: पोर्टल से स्टेप बाय स्टेप
- ब्राउज़र में voters.eci.gov.in खोलें। पते में eci.gov.in ज़रूर देखें।
- Sign-Up पर टैप करें। मोबाइल नंबर (या ईमेल) और कैप्चा डालें और OTP से पुष्टि करके अकाउंट बनाएं। स्क्रीन पर जो जानकारी मांगी जाए, वह भरें और फिर Login करें।
- सेवाओं की लिस्ट में Form 6 यानी नए वोटर के रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प चुनें।
- राज्य, ज़िला और विधानसभा क्षेत्र चुनें। क्षेत्र का नाम नहीं पता तो पता डालने पर मदद मिलती है। गाइडलाइन के अनुसार क्षेत्र का नाम गलत होने भर से आवेदन नामंज़ूर नहीं होता।
- नाम हिंदी (या राज्य की भाषा) और अंग्रेज़ी दोनों में भरें। एक ही भाषा में भरेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद अनुवाद करेगा, जिससे स्पेलिंग बिगड़ सकती है।
- पिता, माता, पति/पत्नी या अभिभावक में से किसी एक रिश्तेदार का नाम, जेंडर, जन्मतिथि और पूरा पता पिन कोड के साथ भरें।
- फोटो, उम्र का सबूत और पते का सबूत अपलोड करें। अगर घर का कोई सदस्य पहले से उसी पते पर वोटर है, तो उसका नाम और EPIC नंबर भी भर दें।
- डिक्लेरेशन में जन्म का स्थान और कब से इस पते पर रह रहे हैं, यह भरें। जमा करने से पहले प्रीव्यू में सब कुछ ध्यान से जांचें, फिर फॉर्म सबमिट करें।
- स्क्रीन और SMS पर रेफरेंस नंबर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
डिक्लेरेशन में गलत जानकारी देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है, जिसमें एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सिर्फ सही जानकारी भरें और दूसरी जगह पहले से नाम हो तो नया फॉर्म 6 न भरें।
ECINET ऐप से आवेदन
चुनाव आयोग ने जनवरी 2026 में ECINET लॉन्च किया, जिसमें पुराने Voter Helpline ऐप समेत आयोग के 40 से ज़्यादा ऐप और पोर्टल एक जगह जोड़ दिए गए हैं। आयोग की प्रेस रिलीज़ के अनुसार इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन, Track Your Application, Book-a-call with BLO और e-EPIC डाउनलोड जैसी सेवाएं हैं, और यह 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी में है।
ऐप Play Store या App Store से इंस्टॉल करें और देख लें कि डेवलपर Election Commission of India है। लॉगिन के बाद फॉर्म 6 भरने का तरीका पोर्टल जैसा ही है। किसी भी “वोटर कार्ड बनाओ” नाम वाले अनजान ऐप या APK से बचें।
आवेदन के बाद क्या होता है और स्टेटस कैसे देखें
- आपके इलाके का BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) घर आकर या फोन से जानकारी की जांच कर सकता है। जिनके पास पते का कोई कागज़ नहीं, उनके लिए ज़मीनी जांच होती है।
- निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) आवेदन मंज़ूर करता है और नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है।
- फॉर्म 6 की गाइडलाइन के अनुसार नाम जुड़ने के बाद वोटर कार्ड (EPIC) आपके पते पर स्पीड पोस्ट से मुफ्त भेजा जाता है।
स्टेटस देखने के लिए पोर्टल या ECINET में Track Application Status खोलें और रेफरेंस नंबर डालें। नाम जुड़ जाने के बाद कार्ड का इंतज़ार किए बिना डिजिटल कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका तरीका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड गाइड में है। मदद के लिए चुनाव आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें।
जिन राज्यों में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है, वहां ऑनलाइन फॉर्म 6 में पिछली लिस्ट से जुड़ा एक अतिरिक्त डिक्लेरेशन दिख सकता है, और इस पर अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। पोर्टल पर उस समय जो फॉर्म दिखे, वही भरें और शंका हो तो अपने BLO या 1950 से पूछें।
आवेदन रिजेक्ट होने की आम वजहें
- फोटो धुंधली, सेल्फी जैसी या रंगीन बैकग्राउंड वाली होना
- उम्र या पते के सबूत का साफ न पढ़ा जाना
- पता अधूरा होना या पिन कोड गलत होना
- नाम पहले से किसी और क्षेत्र की लिस्ट में होना
- BLO की जांच में उस पते पर न मिलना
रिजेक्ट होने पर कमी ठीक करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। सरकारी सेवाओं की और गाइड हमारे सरकारी सेवा सेक्शन में हैं।
FAQ
वोटर आईडी अप्लाई ऑनलाइन करने की फीस कितनी है?
कोई फीस नहीं है। फॉर्म 6 भरना और वोटर कार्ड डाक से पाना, दोनों मुफ्त हैं। कोई एजेंट पैसे मांगे तो सावधान रहें।
17 साल की उम्र में आवेदन कर सकते हैं?
हां। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर में से किसी तारीख तक 18 के होने वाले युवा 17 साल की उम्र से एडवांस आवेदन कर सकते हैं। नाम उस तारीख के बाद लिस्ट में जुड़ता है।
क्या आधार के बिना वोटर आईडी बन सकता है?
हां। आधार देना वैकल्पिक है। उम्र और पते के लिए फॉर्म में दिए दूसरे दस्तावेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
वोटर कार्ड बनने में कितना समय लगता है?
BLO की जांच और ERO की मंज़ूरी के बाद नाम लिस्ट में जुड़ता है। समय राज्य और काम के बोझ पर निर्भर करता है, इसलिए रेफरेंस नंबर से स्टेटस देखते रहें।
वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है?
चुनाव आयोग का टोल-फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 है।
Sources
- Form 6: Application form for new voters (Election Commission of India)
- Guidelines for filling Form 6 (Election Commission of India)
- Voters' Service Portal (Election Commission of India)
- More opportunities for youth to become part of voters list (PIB)
- ECINET digital platform launched at IICDEM-2026 (PIB)









