आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें (Aadhaar Name Change): दस्तावेज़, फीस और सीमा

आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें: अक्टूबर 2026 तक नाम बदलने का काम सिर्फ आधार सेवा केंद्र या किसी अधिकृत आधार अपडेट सेंटर पर होता है। UIDAI के Aadhaar ऐप और myAadhaar पोर्टल से अभी नाम नहीं बदलता।

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Cover image: "Aadhaar Name Change" (सरकारी सेवाएं guide)

किस पर लागूआसान10 मिनट

मुख्य बातें

  • myAadhaar पोर्टल पर ऑनलाइन सिर्फ पता बदलना और "डॉक्यूमेंट अपडेट" (पहचान और पते के कागज़ दोबारा जमा करना) होता है।
  • UIDAI की लिस्ट के अनुसार नाम के लिए "पहचान का सबूत" (PoI) चाहिए, यानी ऐसा कागज़ जिस पर आपका नाम और फोटो दोनों हों।
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अभी नहीं बना है, तो पहले हमारी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन गाइड देखें।
  • UIDAI की फीस लिस्ट (सितंबर 2026) के अनुसार नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल बदलना "डेमोग्राफिक अपडेट" है और इसकी फीस ₹75 है, चाहे एक चीज़ बदलें या कई एक साथ।
  • myAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर Check Enrolment / Update Status में रसीद वाला नंबर डालें।

आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें: अक्टूबर 2026 तक नाम बदलने का काम सिर्फ आधार सेवा केंद्र या किसी अधिकृत आधार अपडेट सेंटर पर होता है। UIDAI के Aadhaar ऐप और myAadhaar पोर्टल से अभी नाम नहीं बदलता।

सेंटर पर नए नाम वाला कोई मान्य दस्तावेज़ (जैसे पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या मैरिज सर्टिफिकेट) ले जाएं, बायोमेट्रिक दें और ₹75 फीस भरें। ध्यान रखें, आधार में नाम ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार बदला जा सकता है।

ध्यान दें: HindiTribe एक स्वतंत्र वेबसाइट है। हम किसी सरकारी विभाग, बैंक, UIDAI या NPCI से जुड़े नहीं हैं। आवेदन, भुगतान और लॉग-इन हमेशा आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर ही करें।

आधार में नाम की एक मात्रा गलत हो, शादी के बाद सरनेम बदला हो या गज़ट से पूरा नाम बदलवाया हो, हर स्थिति में आधार अपडेट कराना ज़रूरी है। वरना बैंक KYC, पैन कार्ड, स्कॉलरशिप या सरकारी योजना में नाम मेल न खाने से काम अटक सकता है।

नीचे दी गई जानकारी UIDAI की FAQ, फीस लिस्ट और दस्तावेज़ों की ऑफिशियल लिस्ट पर आधारित है (अक्टूबर 2026 तक)।

क्या आधार में नाम ऑनलाइन बदल सकते हैं?

अभी नहीं। UIDAI के Aadhaar ऐप FAQ (18 सितंबर 2026 को अपडेट) में साफ लिखा है कि ऐप से फिलहाल सिर्फ मोबाइल नंबर और पता बदलता है। नाम, जन्मतिथि, लिंग और ईमेल के लिए नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। UIDAI ने यह भी कहा है कि आगे चलकर ये सुविधाएं धीरे-धीरे ऐप में आ सकती हैं।

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myAadhaar पोर्टल पर ऑनलाइन सिर्फ पता बदलना और “डॉक्यूमेंट अपडेट” (पहचान और पते के कागज़ दोबारा जमा करना) होता है। डॉक्यूमेंट अपडेट से नाम नहीं बदलता, उसमें बस वही नाम वाले नए कागज़ जुड़ते हैं।

कोई वेबसाइट, YouTube वीडियो या एजेंट “घर बैठे ऑनलाइन नाम बदलें” का दावा करे और आधार नंबर, OTP या पैसे मांगे, तो सावधान रहें। असली अपडेट सिर्फ UIDAI के केंद्र, ऐप या myaadhaar.uidai.gov.in से होता है।

आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें: सेंटर पर पूरा तरीका

  1. सेंटर ढूंढें: uidai.gov.in पर Seva Kendra Locator या myAadhaar पोर्टल पर Locate Enrolment Centre खोलें।
  2. अपॉइंटमेंट लें (चाहें तो): myAadhaar पोर्टल पर Book an Appointment से समय बुक करें। अपॉइंटमेंट कैंसल करने पर UIDAI के अनुसार पैसा 7 से 21 दिन में वापस आता है।
  3. दस्तावेज़ ले जाएं: नए नाम वाला मान्य पहचान पत्र (PoI) असली (original) साथ रखें। सेंटर ऑपरेटर उसे स्कैन करके लौटा देगा।
  4. फॉर्म और जांच: ऑपरेटर अपडेट फॉर्म भरेगा। नाम अंग्रेज़ी और आपकी भाषा, दोनों में ठीक से लिखा गया है, यह स्क्रीन पर ध्यान से देखें।
  5. बायोमेट्रिक: उंगली या आंख से आपकी पहचान की पुष्टि होगी।
  6. फीस और रसीद: ₹75 फीस दें और रसीद (acknowledgement slip) ज़रूर लें। इस पर URN/SRN नंबर होता है, जिससे स्टेटस देखा जाता है।

UIDAI के मुताबिक आधार सेवाओं की फीस हर सेंटर पर एक जैसी है, आधार सेवा केंद्र पर भी। फीस सेंटर पर लगे बोर्ड और रसीद के नीचे लिखी होती है। ज़्यादा पैसे मांगे जाएं तो 1947 पर शिकायत करें।

नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज़ चलेंगे

UIDAI की लिस्ट के अनुसार नाम के लिए “पहचान का सबूत” (PoI) चाहिए, यानी ऐसा कागज़ जिस पर आपका नाम और फोटो दोनों हों। कुछ आम मान्य दस्तावेज़:

  • वैध भारतीय पासपोर्ट
  • वोटर ID कार्ड (e-EPIC भी), जिसकी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखती हो
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • फोटो वाला राशन कार्ड या e-राशन कार्ड
  • सरकारी या PSU का सर्विस फोटो ID कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड
  • किसान फोटो पासबुक, MGNREGA जॉब कार्ड, CGHS/ECHS/ESIC कार्ड
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, SC/ST/OBC सर्टिफिकेट
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो वाली पासबुक, जिस पर बैंक की मुहर और अधिकारी के साइन हों
  • सरकार का मैरिज सर्टिफिकेट या फैमिली कोर्ट का तलाक का आदेश
  • पहला नाम या पूरा नाम बदलने के लिए गज़ट नोटिफिकेशन
  • UIDAI के तय फॉर्मेट में MP, MLA, गज़टेड अफसर या तहसीलदार का सर्टिफिकेट

UIDAI का नियम है कि दस्तावेज़ में नाम जैसा लिखा है, आधार में वैसा ही दर्ज होगा। Mr., Mrs., Dr. जैसे टाइटल नाम में नहीं जुड़ते। अगर आपके कागज़ में शॉर्ट नाम (जैसे “R. K. Sharma”) है, तो ऑपरेटर पूरा नाम पूछेगा, इसलिए हो सके तो पूरे नाम वाला दस्तावेज़ ले जाएं। फोटो के बिना वाला कागज़ नाम के सबूत के रूप में नहीं चलता।

किस स्थिति में क्या ले जाएं

आपकी स्थितिUIDAI के अनुसार क्या चाहिए
नाम में स्पेलिंग या छोटी गलतीसही स्पेलिंग वाला कोई भी मान्य PoI, जैसे पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस
शादी के बाद सरनेम बदलनानए नाम वाला कोई मान्य PoI या सरकार का मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट पर फोटो न हो तो पुराने नाम वाला फोटो PoI भी साथ ले जाएं।
तलाक के बाद नाम बदलनाफैमिली कोर्ट का तलाक का आदेश। उस पर फोटो न हो तो पुराने नाम वाला फोटो PoI भी।
पहला नाम या पूरा नाम बदलनाकेंद्र या राज्य सरकार का गज़ट नोटिफिकेशन (उसमें पता आधार वाले पते से मेल खाए) और आधार वाले पुराने नाम का कोई PoI
बच्चे का नाम “Baby of …” दर्ज हैपहली बार पूरा नाम डलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अभी नहीं बना है, तो पहले हमारी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन गाइड देखें।

फीस और 2 बार की सीमा (अक्टूबर 2026 तक)

UIDAI की फीस लिस्ट (सितंबर 2026) के अनुसार नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल बदलना “डेमोग्राफिक अपडेट” है और इसकी फीस ₹75 है, चाहे एक चीज़ बदलें या कई एक साथ। इसलिए अगर पता भी बदलना है, तो एक ही बार में दोनों करवा लेना समझदारी है।

सबसे ज़रूरी बात: UIDAI के नियमों के अनुसार आधार में नाम सिर्फ दो बार बदला जा सकता है। इसलिए सेंटर पर रसीद लेने से पहले नाम की हर मात्रा और स्पेलिंग दोबारा पढ़ें।

दो बार की सीमा खत्म हो गई तो

  1. गज़ट नोटिफिकेशन और पुराने नाम वाला फोटो PoI (या तलाक का आदेश, गोद लेने का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट) लेकर सेंटर पर फिर से अपडेट करवाएं।
  2. सीमा पार होने की वजह से अनुरोध रिजेक्ट होगा। उसके बाद 1947 पर कॉल करें या help@uidai.gov.in पर ईमेल करें और रसीद वाले EID नंबर के साथ “exception processing” यानी विशेष मंज़ूरी की मांग करें।
  3. ईमेल में ताज़ा रसीद, गज़ट नोटिफिकेशन और पुराने नाम का फोटो PoI अटैच करें। मामला UIDAI के रीजनल ऑफिस से निपटाया जाता है।

स्टेटस कैसे देखें और नया आधार कैसे पाएं

  • myAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर Check Enrolment / Update Status में रसीद वाला नंबर डालें।
  • Aadhaar ऐप में Track my request से भी अनुरोध ट्रैक हो सकता है।
  • नाम अपडेट होने पर UIDAI नया आधार लेटर आपके आधार वाले पते पर भेजता है। इंतज़ार न करना हो तो अपडेट के बाद आधार कार्ड डाउनलोड करके e-Aadhaar रख लें, जो UIDAI के अनुसार असली जितना ही मान्य है।
  • अपडेट 30 दिन से ज़्यादा अटका रहे या रिजेक्ट हो जाए, तो myAadhaar पोर्टल के ग्रीवेंस सेक्शन में EID/SRN के साथ शिकायत करें या 1947 पर कॉल करें।

नाम बदलने के बाद ये काम भी करें

  • बैंक खाते में नया नाम अपडेट करवाएं, वरना KYC में दिक्कत आ सकती है
  • पैन कार्ड में नाम सुधारना हो तो हमारी पैन कार्ड करेक्शन ऑनलाइन गाइड देखें
  • वोटर ID में नाम ठीक करने के लिए वोटर आईडी करेक्शन ऑनलाइन पढ़ें
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू रखें, नंबर बदलना हो तो आधार मोबाइल नंबर अपडेट देखें
  • नया e-Aadhaar डिजीलॉकर में भी रखें

आधार, पैन और दूसरी सरकारी सेवाओं की सभी गाइड हमारे सरकारी सेवा सेक्शन में हैं।

FAQ

क्या आधार में नाम ऑनलाइन बदल सकते हैं?

अक्टूबर 2026 तक नहीं। UIDAI के अनुसार Aadhaar ऐप से अभी सिर्फ मोबाइल नंबर और पता बदलता है। नाम के लिए आधार सेवा केंद्र या अधिकृत अपडेट सेंटर जाना होगा।

आधार में नाम बदलने की फीस कितनी है?

UIDAI की फीस लिस्ट के अनुसार डेमोग्राफिक अपडेट (नाम सहित) की फीस ₹75 है, एक या कई चीज़ें एक साथ बदलने पर भी।

आधार में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?

सिर्फ दो बार। इसके बाद गज़ट नोटिफिकेशन जैसे दस्तावेज़ के साथ UIDAI के रीजनल ऑफिस से विशेष मंज़ूरी (exception) लेनी पड़ती है।

शादी के बाद सरनेम बदलने के लिए क्या चाहिए?

नए नाम वाला कोई मान्य फोटो पहचान पत्र या सरकार का मैरिज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पर फोटो न हो तो पुराने नाम वाला फोटो PoI भी साथ ले जाएं।

नाम बदलने के बाद आधार नंबर बदल जाता है क्या?

नहीं। UIDAI के अनुसार किसी भी अपडेट के बाद आधार नंबर वही रहता है। सिर्फ विवरण बदलता है।

Sources

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